हरियाणा विधानसभा चुनाव की 5 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना

हरियाणा विधानसभा चुनाव की 5 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना

हरियाणा विधानसभा चुनाव की 5 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना

पंचकूला, 1 सितंबर। पंचकूला के जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यश गर्ग ने कहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, वह फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए आज 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते है। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे एवं आपत्तियों के निपटारे के बाद 27 अगस्त को इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है ।

गर्ग ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार नए पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए आज 2 सितंबर यानी हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। निर्वाचन आयोग सभी पात्र व्यक्तियों की चुनाव में हिस्सेदारी का पक्षधर है ताकि लोकतंत्र को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों विशेषकर युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे है।

जिला निर्वाचन अधिकारी  ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा के लिए की गई आम चुनाव की घोषणा के तहत प्रदेश में 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, जो 12 सितंबर 2024 को संपन्न होगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच का कार्य 13 सितंबर को किया जायेगा तथा 16 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र वापिस ले सकेंगे। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा तथा 8 अक्तूबर को मतगणना के उपरांत परिणाम घोषित किये जायेंगे। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को संपन्न होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग व विधि मंत्रालय द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दो शपथ पत्र, फॉर्म-26 में लगाने अनिवार्य थे, परंतु अब उनमें संशोधन करके इन दोनों शपथ पत्रों का प्रपत्र 26 में एक ही शपथ पत्र संकलित करके तैयार किया गया है। अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के साथ नए नमूने में तैयार फार्म-26 में एक ही शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे जो नोटरी अथवा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष शपथ लेनी है।शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। 

शपथ पत्र में प्रत्येक कॉलम को उम्मीदवार द्वारा भरा जाना अनिवार्य है। कोई भी सूचना जैसे लागू नहीं है, या जानकारी नहीं है या शून्य जैसा भी लागू है, अवश्य लिखा जाये। अगर लागू है तो पूर्ण विवरण दिया जाये। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने बारे में आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्तियां, देनदारियां, शिक्षा इत्यादि की पूरे विवरण सहित घोषणा करनी होती है। यह शपथ पत्र राज्य में लागू कानून के अंतर्गत स्टैंप पेपर में प्रस्तुत किये जायेंगे। अगर शपथ पत्र का कोई भी कॉलम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा खाली छोड़ दिया जाता है तो यह नामांकन पत्र अस्वीकृत करने का कारण माना जायेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © The Aan News All rights reserved. | Newsphere by AF themes.