पंजाब सरकार का फैसला: नेत्रहीन व शारीरिक रूप से अक्षम कर्मियों को राहत

पंजाब सरकार का फैसला नेत्रहीन व शारीरिक रूप से अक्षम कर्मियों को राहत

पंजाब सरकार का फैसला नेत्रहीन व शारीरिक रूप से अक्षम कर्मियों को राहत

चंडीगढ़, 23 अगस्त। पंजाब सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अब सभी सरकारी विभागों के मुखियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नेत्रहीन और चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी से छूट दी जाए और किसी भी दिव्यांग कर्मचारी की रात्रि ड्यूटी न लगाई जाए।

इस संबंध में और जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि हाल ही में दिव्यांग कर्मचारियों के साथ हुई बैठकों में उनकी एसोसिएशनों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि नेत्रहीन और गतिहीन कर्मचारी रात्रि ड्यूटी के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन्होंने बताया कि रात्रि ड्यूटी के दौरान सुरक्षा और यात्रा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए यह कदम मानवीय संवेदना और कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से उठाया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने यह भी कहा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3 और धारा 20 के अंतर्गत पहले भी बैरियर-फ्री वातावरण बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक और अनुकूल माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार हमेशा दिव्यांगों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से दिव्यांग कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास लगातार जारी हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से सरकारी सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।

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